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अम्बिकापुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 15 जुलाई

खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए राज्य शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों को स्वैच्छिक बीमा हेतु अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। जिले के समस्त अऋणी कृषक निर्धारित अवधि में अपने फसलों का बीमा बैंकों एवं सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं।

       कृषि विभाग के उप संचालक श्री एमआर भगत ने बताया कि जिले में अधिसूचित फसल एवं बीमा प्रीमियम राशि उड़द हेतु 14 हजार रुपये, मक्का हेतु 20 हजार रुपये, सिंचित धान हेतु 36 हजार रुपये, असिंचित हेतु 27 हजार रुपये, अरहर हेतु 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। इन फसलों पर कृषकों के द्वारा 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करने पर बीमा की जाएगी। वर्तमान खरीफ वर्ष से ऋणी कृषकों के लिए भी फसल बीमा ऐच्छिक आधार पर लागू किया गया है। इस हेतु ऋणी कृषकों को बैंकों में जाकर 1 सप्ताह पहले बीमा नहीं कराने की सूचना देनी होगी अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम राशि काट लिया जाएगा। इसके लिए कृषक स्वयं जिम्मेदार होंगे। सरगुजा जिले में बीमा क्रियान्वयन एजेंसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड है।

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