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82% आरक्षण के आधार पर नई भर्ती प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक !

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 50% आरक्षण की तय सीमा के बावजूद बढ़ाकर 82% करने पर हाई कोर्ट में गातापार थानखम्हरिया(बेमेतरा) निवासी घनश्याम सिंह द्वारा लगाई गई याचिका*
*घनश्याम सिंह*
*विरुद्ध*
*छत्तीसगढ़ राज्य*
*एवं अन्य के मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर की युगल पीठ माननीय श्री मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेमन एवं न्यायाधीश श्री पी. पी. साहू द्वारा 82% आरक्षण के संदर्भ में नई नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत देने का फैसला माननीय उच्च न्यायालय के  दिया है!*

*सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आन्दोलन द्वारा समर्थित यचिकाकर्ता श्री घनश्याम सिंह जी ने बताया कि उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय की उमीद थी हमे अंतरिम राहत दी गई है! अंतिम सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता श्री  संतोष भारत जी एवं  राजकुमार गुप्ता जी द्वारा 82% आरक्षण के विरोध में दायर याचिका पर अपना पक्ष बेहद ही जिम्मेदारी और मजबूती के साथ रखते हुए,सरकार द्वारा दिये गए तर्को, महाजन कमिटी,RBI की रिपोर्ट BPL,NSSO के आंकड़ो एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि तर्को के आधार पर 82% आरक्षण को सही साबित करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई परंतु पक्षकार वकीलों के द्वारा उपरोक्त तर्को को संविधान सम्मत खारिज किया गया और अंततः माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए,आज दिनांक 04 अक्टूबर को नई नियुक्तियों में रोक लगते हुए अंतरिम राहत देने का फैसला किया है*
           *घनश्याम सिंह*
      *केन्द्रीय युवा अध्यक्ष*
*राजपुत क्षत्रीय महासभा रहटादह 1282*
           *याचिकाकर्ता*

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